इरोम शर्मीला के ख़िलाफ़ इक़दाम ख़ुदकुशी का माम‌ला दर्ज

नई दिल्ली, 05 मार्च: दिल्ली की एक अदालत ने इरोम शर्मीला के ख़िलाफ़ बयान‌ दर्ज किए हैं, जो मुतनाज़ा AFSPA की बर्ख़ास्तगी के लिए गुज़िश्ता 12 सालों से भूक हड़ताल पर हैं। अदालत ने उन पर 2006 में मौत होजाने तक भूक हड़ताल करने का एक बयान‌ दर्ज करते हुए उसे इक़दाम ख़ुदकुशी से ताबीर किया। मेट्रो पोलटीन मजिस्ट्रेट आकाश जैन ने 40 साला इरोम शर्मीला के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात वज़ा किए,लेकिन इरोम शर्मीला ने इन इल्ज़ामात की ये कह कर तरदीद की कि इन का एहतिजाज तशद्दुद से पाक था और अब भी है।

मुक़द्दमे को जारी रखते हुए अदालत ने अब 22 मई को इस्तिग़ासा के बयानात कलमबंद करने की तारीख़ मुक़र्रर की है जिस का ताल्लुक़ इरोम शर्मीला इस भूक हड़ताल से है जो उन्होंने 4 अक्तूबर 2006 में दिल्ली के जंतर मंत्र पर शुरू की थी। वो एक अर्सा से मुतालिबा करती आ रही हैं कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट(AFSPA) मसल‌ह अफ़्वाज को ख़ुसूसी इख़्तियारात दिए जाने की कट्टर मुख़ालिफ़ हैं और फ़ौरी तौर पर इस से दस्तबरदार होने का मुतालिबा एक अर्सा से जारी है, लेकिन हुकूमत के कानों पर अब तक जूं नहीं रेंगी है।