इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ठुकराई मुन्ना बजरंगी हत्याकांड की सीबीआई जांच

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुन्ना बजरंगी की हत्या के मामले में सीबीआई जांच की मांग ठुकरा दी है. हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सीबीआई जांच की मांग की याचिका तकनीकी आधार पर खारिज की है. हालांकि, कोर्ट ने नये सिरे से परिजनों को डिवीजन बेंच में याचिका दाखिल करने की छूट दी है. वहीं, हाईकोर्ट ने इस मामले को डिवीजन बेंच में ट्रांसफर करने की मांग भी ठुकरा दी है. एकलपीठ ने कहा कि उसे सीबीआई जांच का आदेश देने का अधिकार नहीं है. हत्या से पहले माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी ने 16 मई को सुरक्षा की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. याचिका दायर स्वाति अग्रवाल ने की थी. याचिका में स्वाति चाहती थी कि जांच हो कि असलहा कैसे जेल के अंदर पहुंचे.

 

बता दें कि मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह ने भी बीजेपी नेताओं पर हत्या का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी. मुन्ना बजरंगी ने हत्या से पहले खुद की सुरक्षा के लिए चिंता जताई थी. पत्नी सीमा सिंह ने भी 11 दिन पहले ही कहा प्रेस कांफ्रेस कर मुन्ना बजरंगी की जान को खतरा बताया था.

बता दें कि बीजेपी विधायक की हत्‍या के आरोप में जेल में बंद गैंगस्‍टर मुन्‍ना बजरंगी की 9 जुलाई (सोमवार) को बागपत जेल परिसर में गोली मारकर हत्‍या कर दी गई थी. चौंकाने वाली यह घटना बागपत के जिला जेल परिसर में सुबह साढ़े छह बजे हुई थी. गोली कुख्यात अपराधी सुनील राठी ने की थी. बता दें कि मुन्‍ना बजरंगी 2005 में बीजेपी के विधायक कृष्णनंद राय की हत्या के आरोप में जेल में बंद था.