इशरतजहां मामला: 90 दिन में चार्जशीट पेश न करने पर सीबीआई को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने इशरत जहां मुठभेड़ मामले में जेल में बंद गुजरात के मुअत्तल डीएसपी (DSP) एन के अमीन की दरखास्त पर आज केन्द्रीय जांच ब्यूरो को नोटिस जारी किया | जस्टिस बी एस चौहान की सदारत वाली बेंच ने सज़ा के तरीकेकार (Criminal procedure) के तहत कानूनसाजी ज़मानत के लिए दायर दरखास्त पर सीबीआई से जवाब तलब किया |

अमीन का तर्क है कि उनकी गिरफ्तारी के 90 दिन के अंदर यह चार्जशीट दाखिल नहीं किया गया है | अमीन की ओर से सीनीयरवकील राम जेठमलानी ने कहा, अगर चार्जशीट दाखिल नहीं किया गया है तो आप किसी शख्स को 90 दिन से ज्यादा हिरासत में नहीं रख सकते हैं |

अमीन को 4 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था | उनकी दलील है कि इस मामले में 3 जुलाई को अधूरी चार्जशीट दाखिल की गयी थी , इसलिए यह माना जायेगा कि 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं किया गया | अमीन ने गुजरात के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को चुनौती दी है | हाई कोर्ट ने उनकी जमानत की दरखास्त खारिज कर दी थी |