इशरत जहां एनकाउंटर केस : सुनवाई से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में 2004 के इशरत जहां मुठभेड़ कांड की जांच करने वाले स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) के एक मेंबर के खिलाफ मुजरिमाना और तौहीन की कार्यवाही के लिए दायर दरखास्त पर गौर करने से इनकार कर दिया।

जस्टिस एचएल दत्तू की अगुआई वाली डिविजन बेंच ने प्रणेश पिल्लै उर्फ जावेद शेख के वालिद गोपीनाथ पिल्लै की गौर करने की दरखास्त को मंजूर करने से इनकार कर दिया। अहमदाबाद के बाहरी छोर पर 15 जून, 2004 को हुए इशरत जहां मुठभेड़ कांड में मारे गए 4 लोग में प्रणेश पिल्लै भी शामिल था।