अहमदाबाद, 07 अप्रैल: ( पी टी आई ) सी बी आई की एक ख़ुसूसी अदालत ने आज गुजरात के पुलिस ओहदेदार नरेंद्र अमीन को कालेज की तालिबा इशरत जहां के फ़र्ज़ी एनकाउंटर में क़त्ल के मुक़द्दमा में छः दिन के लिए 12 अप्रैल तक सी बी आई की तहवील में दे दिया है । सी बी आई ने अदालत से इस्तेदा की थी कि इस केस में पूछताछ के लिए नरेंद्र अमीन को 14 दिन की अदालती तहवील में दिया जाये ।
नरेंद्र अमीन गुजरात पुलिस का मुअत्तल शूदा डी एस पी को सी बी आई ने एक दवाख़ाना से गिरफ़्तार किया था । सी बी आई की जानिब से नरेंद्र अमीन की तहवील की दरख़ास्त पर एडीशनल चीफ जोडेशील मजिस्ट्रेट एच एस कट्टू एड ने कल अपना फैसला महफ़ूज़ कर लिया था जबकि कल अमीन ने इल्ज़ाम आइद किया था कि उसे तहवील में अज़ियत दी गई थी ।
अमीन ने कहा कि उसे शदीद ज़द ओ कूब किया गया था और सी बी आई ओहदेदारों ने इसके साथ नाशाइस्ता ज़बान भी इस्तेमाल की थी । अदालत ने सी बी आई से कहा कि अमीन का मेडीकल चेक अप करवाया जाये ताकी उनकी सेहत के ताल्लुक़ से मालूमात हो सके। नरेंद्र अमीन को सुहराबुद्दीन शेख फ़र्ज़ी एनकाउंटर मुक़द्दमा में गुज़शता महीने तिब्बी बुनियादों पर बंबई हाइकोर्ट से ज़मानत मिल गई थी । सी बी आई ने अपनी तहवील की दरख़ास्त में कहा कि इशरत जहां और इसके तीन साथियों के एनकाउंटर से क़ब्ल इलाक़ा की कोई नाका बंदी नहीं की गई थी जैसा कि पुलिस ने इद्दिआ किया है ।
सी बी आई का कहना था कि पुलिस इस वाक़िया को जिस तरह से बयान कर रही है ये वाक़िया उसे पेश नहीं आया है । सी बी आई का कहना है कि इशरत जहां और दीगर तीन अफ़राद को हलाक करने एक वसीअ तर साज़िश रची गई थी और हर साज़िशी ने इस में जो रोल अदा किया है अभी वो पूरी तरह मंज़रे आम पर नहीं आया है । मुल्ज़िम ( नरेंद्र अमीन ) इन तफ़सीलात से वाक़फ़ियत रखता है इसलिए इस से पूछताछ की ज़रूरत है ।
मुंबई के करीब मुंब्रा की रहने वाली इशरत जहां, जावेद शेख उर्फ़ प्राणेश पिलाई, अमजद अली, अकबर अली राना और ज़ीशान जौहर को अहमदाबाद क्राईम ब्रांच ने 15 जून 2004 को मुबय्यना तौर पर एक एनकाउंटर में हलाक करने का इद्दिआ किया था जो बाद में फ़र्ज़ी क़रार दिया गया है। पुलिस ने उस वक़्त इद्दिआ किया था कि ये चारों दहशतगर्द थे और वो चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हलाक करने आए थे ।