इशरत जहां एनकाउंटर मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में 11 मार्च को सुनवाई होगी। वकील एम एल शर्मा ने इशरत एनकाउंटर मामले में गुजरात पुलिस के खिलाफ आपराधिक मामला खारिज करने की याचिका दी है। हैरत की बात तो ये है की याचिका में इस मामले में कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे पुलिसवालों को मुआवजा देने तक की भी बात कही गई है।
इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट “इशरत जहां” मामले में सुनवाई के लिए राजी हो गया था।एम एल शर्मा जो पेशे से अधिवक्ता है, ने अदालत से इस केस की जल्द सुनवाई की अपील की थी। लेकिन अदालत ने जल्द अपील की अर्जी को ठुकरा दी थी। अदालत का मानना था कि एक सामान्य केस की तरह ही इसकी सुनवाई की जाएगी।
दरअसल वकील ने अपनी याचिका में 26/11 मामले में गवाह आतंकी डेविड हेडली के बयान को सबूत के तौर पर पेश किया। हेडली ने अपनी गवाही में इशरत को लश्कर से जुड़े होने की बात कही थी। हेडली ने बताया था कि इशरत लश्कर की फिदायीन हमलावर थी।