इशरत जहां फर्जी एन्काउन्टर के मुजरीम पीपी पांडे के फरार होने की खबर है। हाई कोर्ट और सीबीआई की अदालत में राहत न मिलती देखकर पांडे बुधवार को सीबीआइ कोर्ट में पेश नहीं हुए।
गुजरात हाई कोर्ट के जज एजे देसाई ने पांडे की पेशगी दरखास्त ए जमानत खारिज कर दी जबकि सीबीआइ कोर्ट ने उनकी हाजिरी माफी की अपील को ठुकरा दिया।
अदालत का कहना था कि पांडे के खिलाफ इल्जामात गंभीर हैं, उन्हें अदालत से पहले राहत दी जा चुकी है। उनके खिलाफ सीबीआइ ने वारंट जारी करके भगोड़ा जाहिर कर रखा है। पांडे के वकील की दलीलों को खारिज करते हुए अदालत ने पांडे को पेश होने का हुकम दिया।
खबर है कि आइपीएस पांडे बुधवार को अदालत में हाजिर नहीं हुए वह मंगलवार शाम से ही फरार हो गए हैं। हाई कोर्ट की तरफ से मंगलवार को गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इन्कार के बाद पांडे फरार बताए जा रहे हैं। सीबीआइ उन्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है।
इम्कान है कि पांडे पेशगी जमानत के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। लेकिन कानून के जानकारों का मानना है कि पांडे की गिरफ्तारी तय है और उन पर जो इल्जामात लगे हैं, उनमें उनकी जल्द रिहाई भी मुम्कीन नहीं है इसलिए पांडे आखिर तक गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे