इशरत जहां फर्जी एन्काउन्टर‌ में मुल्जीम‌ अमीन की जमानत अर्जी खारिज

गुजरात हाई कोर्ट ने इशरत जहां फर्जी एन्काउन्टर में मुल्जीम‌ पुलिस अफसर‌ एनके अमीन को जमानत देने से इन्कार कर दिया। अमीन को इशरत जहां मुठभेड़ मामले में सीबीआइ ने गिरफ्तार किया था।

अमीन ने अपनी दरखास्त‌ में कहा था कि चूंकि सीबीआइ उनकी गिरफ्तारी के 90 दिनों के अंदर फर्द जुर्म की अर्जी दायर करने में नाकाम‌ रही है, इसलिए उनकी जमानत मंजूर की जाए। लेकिन शुक्रवार को जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच‌ ने उनकी इस दरखास्त को मानने से इन्कार कर‌ दिया।

अमीन को गुजशता 4 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने दावा किया कि गुजशता तीन जुलाई को दाखिल कि गइ अर्जी अधूरी थी , लिहाजा जांच एजेंसी 90 दिनों के अंदर रीपोर्ट दाखिल करने में नाकाम रही है।निचली अदालत गुजशता नौ जुलाई को ही उनकी जमानत अर्जी खारिज कर चुकी है। निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए हाई कोर्ट ने कहा, सीबीआइ कि तरफ से दायर अर्जी को अधूरा नहीं माना जा सकता है।