अहमदाबाद, 23 फ़रवरी: गुजरात की एक अदालत ने आज सी बी आई की दरख़ास्त जिस में आई पी एस ओहदेदार गिरीश सिंघल को 14 दिन की तहवील में लेने की गुज़ारिश की गई थी, मुस्तर्द कर दिया। सिंघल को इशरत जहां और दीगर 3 अफ़राद के जाली एनकाउंटर मुक़द्दमे में गिरफ़्तार कर के 8 मार्च तक के लिए अदालती तहीवल में दे दिया गया है।
सी बी आई की ख़ुसूसी अदालत के जज एच एस खोट वाट ने कहा कि पुलिस ओहदेदार पर संगीन इल्ज़ामात आइद किए गए हैं। उस की मौजूदा तहक़ीक़ात मुनाक़िद नहीं की गई। सी बी आई उस को तहवील में लेने की मुनासिब बुनियादें नहीं रखती। तहवील में देने की दरख़ास्त में सी बी आई ने कहा था, कि मुल्ज़िम के क़बज़े से काबिले एतराज़ मवाद, 3 लाख 61 हज़ार रुपये नक़द रक़म और दीगर अशीया दस्तियाब हुई हैं। सी बी आई के वकील ने कहा कि इन ज़बतियों के पेशे नज़र जाली एनकाउंटर में सिंघल के मुलव्विस होने का सुबूत मिलता है, इस से ज़्यादा छान बीन ज़रूरी है।