इशरत जहां फ़र्ज़ी एनकाउंटर नरेंद्र अमीन की ज़मानत भी मंज़ूर

अहमदाबाद

इशरत जहां फ़र्ज़ी एनकाउंटर केस में अब तक जेल में रहने वाले वाहिद पोलीस ओहदेदार उनके अमीन को भी सी बी आई की ख़ुसूसी अदालत ने आज ज़मानत फ़राहम करदी। अदालत ने कहा कि मुल्ज़िम की अबतर सेहत और दूसरे मुल्ज़िमीन की ज़मानत को देखते हुए उन्हें भी ज़मानत फ़राहम की जा रही है।

सी बी आई ख़ुसूसी अदालत के जज के आर उपाध्याय ने उनके अमीन को ज़मानत मंज़ूर करते हुए कहा कि उन्हें दो लाख रुपये फी कस के शख़्सी और सिक्योरिटी बोन्डज़ के इव्ज़ ज़मानत ज़.तौर की जाती है। सी बी आई अदालत की जानिब से उनकी ज़मानत की दरख़ास्त को अबतरी सेहत की बुनियाद पर भी मंज़ूर किया गया क्योंकि उन के अमीन को पर स्टेट कैंसर का आरिज़ा लाहक़ है।

इस के अलावा इस केस में तमाम दूसरे मुल्ज़िमीन को भी ज़मानत मंज़ूर की जा चुकी है। इन में आई पी एस उहदेदारान डी जी वंज़ारा और पी पी पांडे भी शामिल हैं। उन्हें फ़रव‌री में ज़मानत फ़राहम की गई थी। ख़ुसूसी अदालत ने वकील सफ़ाई के इस इस्तिदलाल को भी क़बूल करलिया कि मुक़द्दमे में समाअत के आग़ाज़ के लिए तवील वक़्त दरकार होसकता है।

सी बी आई अदालत ने उन के अमीन से कहा कि वो अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करवा दे और अदालत की इजाज़त के बगैर मुल्क से बाहर ना जाये। अदालत ने ये भी कहा कि अमीन एसा कोई काम ना करे जिस से तहकीकात पर असर होसके यह फिर उन्हें किसी गवाह पर असरअंदाज़ होने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए ।

अमीन को हर जुमेरात को अदालत में हाज़िरी की भी हिदायत दी गई है और कहा कि मुक़द्दमे की समाअत के दौरान भी उन्हें अदालत में हाज़िर रहना पड़ेगा । इशरत फ़र्ज़ी एनकाउंनटर 2004 में हुआ था ।