दिल्ली पुलिस ने कार की इंश्योरेंस कंपनी को 13 फ़रवरी को हुए बम धमाका में तबाह इसराईली सिफ़ारतकार की गाड़ी का मुशाहिदा करने की मुख़ालिफ़त की है और कहा कि ये दरख़ास्त कुबूल नहीं की जा सकती क्योंकि ये मुक़द्दमा बैन-उल-अक़वामी सतह पर एहमीयत का हामिल है ।
पुलिस ने चीफ़ मेट्रोपोलेटिन मजिस्ट्रेट विनोद यादव को बताया कि कार को हुए नुक़्सानात का जायज़ा लेने के मक़्सद से ये गाड़ी इंश्योरेंस कंपनी के हवाले नहीं की जा सकती । पुलिस ने इसराईली सफ़ीर तिल यहोशवा के शौहर एल्विन यहोशवा की दरख़ास्त को मुस्तर्द करदिया ।
13 फ़र्वरीरी के इस हमले में तिल यहोशवा ज़ख्मी हो गई थी। इनके शौहर अदालत से रुजू हुए और कार को नुक़्सानात का जायज़ा लेने के लिए इंश्योरेंस कंपनी को मुशाहिदा की इजाज़त देने की ख़ाहिश की । पुलिस ने इस दरख़ास्त की मुख़ालिफ़त करते हुए कहा कि ये मुआमला इंतिहाई हस्सास नौईयत का है इस लिए इंश्योरेंस कंपनी को मुआइना की इजाज़त नहीं दी जा सकती ।
क़ब्लअज़ीं सहाफ़ी सैयद मुहम्मद अहमद काज़मी के वकील ने भी इस गाड़ी के मुआइना की इजाज़त की मुख़ालिफ़त करते हुए कहा कि अहम शवाहिद को नुक़्सान पहुंचने का अंदेशा होगा ।