इसराईल में यहूदी मज़हब की एक अदालत ने एक ख़ातून को अपने शीरख़्वार बेटे का ख़तना कराने से इनकार करने पर सैंकड़ों डॉलर्ज़ का जुर्माना कर दिया है।
गुज़िश्ता हफ़्ते अदालत ने फ़ैसला दिया था कि ख़तना बच्चे की फ़लाह के लिए ज़रूरी है, और ख़ातून ने जिस दिन से इस का ख़तना करवाने से इनकार किया है, हर दिन का 150 डॉलर जुर्माना लाज़िमन अदा करना पड़ेगा।
इसराईल की वज़ारते इंसाफ़ ने कल कहा कि वो इस माँ की नुमाइंदगी करेगी। चुनांचे सुप्रीम कोर्ट में इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील किए जाने का इमकान है।