इस्मत रेज़ि केस के सज़ा याफ़ता मुजरिम के इंटरव्यू के टेली कास्ट पर पाबंदी

नई दिल्ली

दिल्ली की एक अदालत ने आज कहा है कि 16 दिसम्बर इजतिमाई इस्मत रेज़ि केस के सज़ा याफ़ता मुजरिम के इंटरव्यू को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पेश करने पर पाबंदी के अहकामात ता इत्तेला सानी बरक़रार रहेंगे जबकि ये इंटरव्यू तिहाड़ जेल में लिया गया था, दिल्ली पुलिस ने ये दरख़ास्त की थी कि मुतनाज़ा इंटरव्यू पेश करने से मीडिया को बाज़ रखा जाये जिस पर चीफ मेट्रो पोलिटेन मजिस्ट्रेट संजय खनगवाल ने ये अहकामात जारी किए।

अदालत ने ये भी कहा कि अगर किसी ने ये इंटरव्यू पेश (ब्रॉडकास्टिंग) किया है तो पुलिस इस के ख़िलाफ़ कार्रवाई करसकती है। दिल्ली पुलिस ने इस ख़ुसूस में कल एक एफ आई आर दर्ज करते हुए मीडिया को मज़कूरा इंटरव्यू पेश करने से बाज़ रखने केलिए अदालत से अहकामात हासिल किए थे।

वाज़िह रहे कि बर्तानवी फ़िल्मसाज़ लीला वडवेन और बीबी सी ने जेल में मुक़य्यद मुकेश सिंह से एक इंटरव्यू लिया था और वो इस बस का ड्राईवर था जिस में 16 दिसम्बर 2012 की शब एक पैरा मैडीकल तालिबा की 6 अफ़राद ने इजतिमाई इस्मत रेज़ि करदी थी। इंटरव्यू में मुकेश सिंह ने बाज़ मुतनाज़ा तबसरे किए हैं जिस पर ग़म-ओ-ग़ुस्सा का इज़हार किया जा रहा है। अगरचे कि फ़िल्मसाज़ ने ये दावा किया है कि जेल में सज़ा याफ़ता मुजरिम से इंटरव्यू केलिए डायरेक्टर जनरल तिहाड़ जेल अमला मोहरा से इजाज़त हासिल की थी लेकिन पुलिस का कहना है कि ये मामला ज़ेरे तहकीकात है।