इस्मत रेज़ि केस में कांस्टेबल को दस साल की सज़ा

एक मुक़ामी अदालत ने एक पुलिस‌ कांस्टेबल को सात साल पुराने इस्मत रेमी के मामले में मुजरिम क़रार देते हुए दस साल की कैद बामुशक़क़्त का फैसला सुनाया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज (II) नीतिन‌ शर्मा ने कल कांस्टेबल राजिंदर सिंह को दस साल की कैद बामुशक़क़्त की सज़ा सुनाते हुए इस पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी आइद किया है।

2007 में कांस्टेबल ने एक ख़ातून की इस्मत रेज़ि की थी । वकील एच‌ एस पूनिया ने कहा कि मुतास्सिरा ख़ातून का ताल्लुक़ तिहरी से था और इस ने पुलिस‌ में कांस्टेबल के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करवाई थी । इस का कहना था कि कांस्टेबल सिंह ने इस से शादी का वाअदा करते हुए ना सिर्फ़ बार बार उस की इस्मत रेज़ि की बल्कि दो बार इस का हमल भी साक़ित करवाया।

इस मामले में सिंह के मुव्विस‌ पाए जाने के बाद ही उसे ख़िदमात से मुअत्तल करदिया गया था ।