इस्मत रेज़ि के मामले में 7 साल की सजा

झारखंड के साहिबगंज की एक अदालत ने बुध को इस्मतरेज़ि के मामले के मुल्ज़िम को सात साल की जेल की सजा सुनाई. इजाफ़ी जिला और सेशन जज चंद्रभूषण सिंह ने 26 साला मनोज कुमार पांडे को आईपीसी की दफा 376 के तहत मुजरिम करार दिया और सात साल की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने मुजरिम पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं देने पर उसे एक महीने के लिए और जेल में रहना पड़ेगा।