उर्दू वालों का असातिज़ा बनने का ख्वाब चकनाचूर

पटना हाईकोर्ट ने उर्दू व बांग्ला असातिजा की बहाली पर रोक लगा दी है। चीफ जज एल नरसिम्हा रेड्डी और जस्टिस अंजना मिश्रा की बेंच के हुक्म पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही टीईटी चलाने वाली बिहार स्कूल इम्तिहान कमेटी और दीगर को नोटिस जारी किया है।
बेंच ने 6 मई को उर्दू टीईटी इम्तिहान के 23 मुतनाज़ा गलत सवालों को हटा कर नए सिरे से रिजल्ट देने की हिदायत बिहार बोर्ड को दिया था। बेंच ने इस फैसले पर भी रोक लगा दी है। नए रिजल्ट पर इस महीने में ही बहाली अमल शुरू होनी थी।