इज़्ज़त-ओ-नामूस के लिए क़तल पर चार मुल्ज़िमीन को उम्रकैद

बरेली, 16 अक्तूबर (यू एन आई) उत्तरप्रदेश के बरेली ज़िला में एक मुक़ामी अदालत ने इज़्ज़त-ओ-नामूस के लिए क़तल के एक छः साल पुराने मुआमले में चार अफ़राद को उम्र कैद की सज़ा सुनाई।

इस ज़िला में 15 फरवरी 2005 -ए-को सैरो ली के आलम पर कोर्ट गांव के एक खेत में पड़ोस के ज़िला बदाइयों के वीरेंद्र नामी शख़्स का कटा हुआ सर पाया गया था।

शादीशुदा वीरेंद्र को एक औरत के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ात हो गए थे, जिस के बाप ओसपाल और भाई तेजिंदर ने नेत्रपाल , बन्टू, शैव कुमार , मूलचंद और सोमपाल की मदद से उसे क़तल कर दिया। एक तवील मुक़द्दमा के बाद ऐडीशनल सैशन जज ओपिंदर कुमार ने ओसपाल, तेजिंदर, नेत्रपाल और बन्टू को क़तल का मुजरिम पाया और उन्हें उम्रकैद की सज़ा दी। दीगर मुल्ज़िमान को सबूत की कमी पर बरी कर दिया गया।