इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से उस अधिसूचना की कॉपी मांगी है जिसके ज़रिये मुसलमानों को ईद मीलादुन्नबी की आम छुट्टी को खत्म कर दिया गया है। राज्य सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना पिछले 25 अप्रैल को जारी किया था।
न्यूज़ नेटवर्क समूह न्यूज़ 18 के अनुसार हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में सरकार के इस फैसले को बशीर बेग नामक एक व्यक्ति ने चुनौती दी है। याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस डी बी भौंसिले और जस्टिस यशवंत शर्मा ने की।
राज्य सरकार के वकील को अदालत ने अधिसूचना पढ़ी जाने योग्य साफ नकल मामले की अगली सुनवाई की तारीख 12 जुलाई को पेश करने के लिए कहा है। याचिका के समर्थन में याचिकाकर्ता के वकील का कहना था कि राज्य सरकार को इन छुट्टियों को खत्म करने का कोई अधिकार नहीं है जिसे केंद्र सरकार ने नीगोशी अपील इंस्ट्रूमेंट की धारा 25 के तहत छुट्टी घोषित कर रखा है।
याचिकाकर्ता की दलील थी कि ईद मीलादुन्नबी दो दिसंबर को है और उस दिन केंद्र सरकार ने कानून के तहत छुट्टी की घोषणा कर रखा है, ऐसे में राज्य सरकार को इस छुट्टी को ख़त्म करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।