ईरानी महिला को हिजाब हटाने के जुर्म में दो साल की क़ैद

तेहरान : स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक ईरानी महिला ने हिजाब को तेहरान की गली में हटा दिया, और अब उसे दो साल की जेल की सजा सुनाई गई है। 7 मार्च को तसनीम समाचार एजेंसी ने अभियोजक अब्बास जाफरी दौलतबादी को उद्धृत करते हुए कहा कि वह “हिजाब को हटाने के माध्यम से जनता के बीच भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करने के खिलाफ एक कोशिश थी।”

ईरानी न्यायपालिका की मिज़ान ऑनलाइन समाचार एजेंसी ने महिला की पहचान नहीं की, लेकिन उसने कहा कि उसने इस फैसले से अपील की होगी। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि वह महिला नर्गिस हुसैनी (32) थी, जो हाल ही में ईरान में अनिवार्य रूप से विरोध के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार की गयी थी ।

इस कदम को  जनता के लिए अनुउचित कदम माना गया है और बिना हिजाब दिखने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है या जल्द ही जेल की सजा सुनाई गई है और करीब $ 25 का जुर्माना लगाया गया है। इस साल की शुरुआत में, ईरानी अधिकारियों ने घोषणा की थी कि उन्होंने 29 महिलाओं को हिरासत में लिया था जिन्होंने देश के अनिवार्य इस्लामी ड्रेस कोड के खिलाफ एक अभियान में भाग ली थी। जिसमें सिर के स्कार्फ को हटा दिया गया था।

पुलिस ने दावा किया था की विदेशों में रहने वाले ईरानियों द्वारा यह आयोजित कार्यक्रम एक प्रचार अभियान द्वारा अपने हिजाब को हटाने में “धोखा” किया गया था। अमेरिकी विदेश विभाग ने गिरफ्तारी की निंदा करते हुए कहा था कि महिलाओं को अनिवार्य हिजाब के खिलाफ खड़े होने से अपने मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता का प्रयोग करना था।

एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने अधिकारियों पर अपनी बातों को दोहराया कि “महिलाओं के उत्पीड़न को खत्म करने के लिए अनिवार्य रूप से कदम उठाना चाहिए, और इस भेदभावपूर्ण और अपमानजनक अभ्यास को समाप्त करना चाहिए।”

1979 की क्रांति के बाद से इस्लामिक गणराज्य में महिलाओं की पोशाक की भारी जांच हुई है, जब एक इस्लामी ड्रेस कोड का पालन अनिवार्य हो गया था। ड्रेस कोड का निर्देश है कि महिलाओं के बाल और शरीर को सार्वजनिक रूप से कवर किया जाना चाहिए। पुलिस उन लोगों पर नियमित रूप से कार्रवाई करते हैं जो हिजाब से संबंधित नियमों का पूरी तरह से सम्मान नहीं करते हैं।