ईवीएम-वीवीपैट पर विपक्षी पार्टियों की पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

चुनाव के बीच विपक्षी पार्टियों को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम-वीवीपैट पर विपक्षी पार्टियों की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। देश की 21 पार्टियों ने ईवीएम से 50% वीवीपैट पर्चियों के मिलान की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 पर्चियों के मिलान का आदेश दिया था जिसके बाद विपक्षी पार्टियों ने पुर्नविचार याचिका दी थी।

इंडिया टीवी न्यूज़ डॉट कॉम के अनुसार, आज की सुनवाई के समय आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, संजय सिंह, फारुख अब्दुल्ला, लेफ्ट नेता डी राजा मौजूद थे। विपक्ष की दलील थी कि इस तरह से देशभर में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किया जा सकता है।

इससे पहले बीते 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों के मिलान का निर्देश दिया था। इस आदेश के खिलाफ विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन डाली थी जिस पर कोर्ट आज सुनवाई करेगा।