उत्तरप्रदेश में सरकारी आराज़ीयात की लीज़ मंसूख़

मुज़फ़्फ़र नगर: एक मुक़ामी अदालत ने 72 अफ़राद बिशमोल समाजवादी पार्टी लीडर के फ़र्ज़ंद को हसतना पुर सेनचोरी एरिया में मनज़ोरा आराज़ीयात के लीज़ को मंसूख़ करदिया है और कहा कि ये हुकूमत की अराज़ी है। रेवन्यू कोर्ट ने कल तमाम 72 अफ़राद बिशमोल शिवानी सावनी फ़र्ज़ंद बी एस पी राज्य सभा मैंबर राजपाल सिंह सावनी को मनज़ोरा सैंकड़ों हेकड़ आराज़ीयात को गैरकानूनी क़रार दिया और ये रोलिंग दी कि सरकारी आराज़ीयात को पट्टा ( लीज़ ) पर नहीं दिया जा सकता।

एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राम कृष्णा शर्मा ने कहा कि सरकारी आराज़ीयात को लीज़ पर हासिल करने के लिये शिवानी सावनी ने एक फ़र्ज़ी कोआपरेटिव सोसाइटी क़ायम की है जब कि हसतना पुर सेनचोरी में करोड़ों रुपये मालियती आराज़ीयात पर क़बज़े के इल्ज़ाम में कई अफ़राद बिशमोल रेवन्यू कलेक्टर के ख़िलाफ़ केस दर्ज करलिया गया है। ज़िले के 27 देहातों में आराज़ीयात पर क़बज़े के ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ पुलिस स्टेशनों में मुतअद्दिद क़िस्सीस दर्ज किए गए हैं।