नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को ऑफिसियल बंगलों को ख़ाली करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें दो महीने का समय दिया जाना चाहिए और उसके बाद उनसे सरकारी आवास ले लेने चाहियें.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को ऑफिसियल बंगलों को ख़ाली करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें दो महीने का समय दिया जाना चाहिए और उसके बाद उनसे सरकारी आवास ले लेने चाहियें.