उपहार केस: गोपाल को एक साल कैद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज रियल स्टेट बिज़नेसमेन गोपाल अंसल को 1997 के उपहार आग घटना के सिलसिले में जिसमे 59 लोग मारे गए थे, एक साल कैद भुगतने का निर्देश दिया। माननीय अदालत ने 2: 1 के बहुमत निर्णय में गोपाल से कहा कि अंदरून चार सप्ताह सुदसपरद जाए ताकि एक साल की सजा की शेष जेल कार्यकाल की जा सके।

हालांकि अतिरिक्त अदालत ने बड़े भाई सुशील अंसल उनकी वृद्धावस्था को ध्यान में रखते हुए राहत दी और वही कारावास सुनाई जो पहले ही भुगत चुके हैं जिसमें सजा में कटौती शामिल है। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और जस्टिस कोरियाई यूसुफ के मझलना बहुल निर्णय में कहा गया कि माननीय अदालत की ओर से पहले सुशील अंसल और गोपाल अंसल पर लगाया प्रति व्यक्ति 30 करोड़ रुपये का जुर्माना सीमा से अधिक नहीं है।

बहुल फैसला न्यायमूर्ति गोगोई और जस्टिस जोसेफ ने जारी किया जबकि जस्टिस आदर्श कुमार गोयल अल्पमत में रहे। माननीय अदालत ने यह फैसला सीबीआई और पीड़ितों के संगठन सम्मिलित गए याचिकाओं पर किया है। दरख़ास्त गुज़ारों ने इस मामले में 2015 के फैसले पर पुनर्विचार चाही थी जिसमें कहा गया था कि सुशील अंसल और गोपाल अंसल प्रति व्यक्ति 30 करोड़ रुपये का जुर्माना भुगतान करने में विफल होते हैं तो दो साल कारावास भुगतें।