नई दिल्ली: दिल्ली की अदालत ने आज जवाहर लाल नहरू यूनीवर्सिटी के दो तलबा-ए-ख़ालिद उमर और अनीरबन भट्टाचार्य के आवाज़ के नमूने हासिल करने दिल्ली पुलिस को इजाज़त देने से इनकार कर दिया, जिन्हें बग़ावत केस में गिरफ़्तार किया गया है।
अदालत के ज़राए ने बताया कि मेट्रो पालिटेन मजिस्ट्रेट लवलीन ने दिल्ली पुलिस की एक दरख़ास्त को मुस्तरद कर दिया, जिसमें 23 फ़रवरी की शब ख़ुदसपुर्दगी इख़तियार करने के बाद गिरफ़्तार किए गए दो तलबा के आवाज़ के नमूने हासिल करने की इजाज़त तलब की गई थी।
उमर और अनीरबन को गुज़िश्ता शब पुलिस तहवील में दिए जाने के बाद जेएनयू के क़रीब वाक़्य साउथ कैम्पस पुलिस स्टेशन मुंतक़िल कर दिया गया। दिल्ली हाइकोर्ट ने हुक्म दिया है कि मुल्ज़िमीन के रीमांड की कार्रवाई के दौरान राज़दारी बरती जाये|