उम्मीदवारों को चालू खाते खोलने के लिए कह सकता है चुनाव आयोग

नयी दिल्ली: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कुछ खातों से साप्ताहिक नकद निकासी में कुछ राहत देने के बाद, चुनाव आयोग चुनाव खर्च में नकदी की कमी से राहत के लिए उम्मीदवारों को चालू खाता खोलने के लिए कह सकता है।

केंद्रीय बैंक ने आज एटीएम और चालू खाते से नकदी निकासी पर दैनिक रुकावट को उठाने की घोषणा की।

इससे पहले, चुनाव आयोग ने रिज़र्व बैंक से उम्मीदवारों को 2 लाख रूपये पार्टी सप्ताह निकासी की अनुमति देने की प्रार्थना की थी, जिसे केन्द्रीय बैंक ने अस्वीकार कर दिया था।

भारतीय रिजर्व बैंक के इस फैसले के बाद निर्वाचन आयोग ने चुनाव खर्च को पूरा करने के लिए उम्मीदवारों को चालू खाते खोलने के लिए कहने का फैसला लिया है, सूत्रों ने कहा।

इस फैसले के बाद, उम्मीदवारों को चुनाव खर्च को पूरा करने में आसानी हो जायेगी, जो बचत खतों पर मौजूदा 24000 रूपये प्रति सप्ताह निकासी सीमा में बेहद मुश्किल थी, सूत्रों ने बताया।

उम्मीदवार चुनाव सम्बन्धी खर्च के लिए एक अलग खाता खोलने के लिए बाध्य होते हैं। इस खाते पर चुनाव आयोग द्वारा नज़र राखी जाती है। हालाँकि, खाते के प्रकार के लिए कोई ख़ास दिशा निर्देश नहीं होने की वजह से उम्मीदवार अक्सर बचत खाता ही खोलते हैं।