उल्टी टी ई पर मर्कज़ के इमतिना को मद्रास हाईकोर्ट की तौसीक़

चेन्नाई 1 जुलाई ( पी टी आई )मद्रास हाईकोर्ट ने आज मर्कज़ की जानिब से 2010 में लिबरेशन टाईगर्स आफ़ टामल इल्म (उल्टी टी ई ) पर आइद इमतिना की तौसीक़ करदी । जस्टिस एलीप धर्माराव और जस्टिस एम वीनूगोपाल पर मुश्तमिल डीवीझ़न बेंच ने एम डी ऐम के बानी क़ाइद वायको और क़ैदीयों के हुक़ूक़ के फ़ोर्म की दरख़ास्त मुस्तर्द करदी जिस में इंसिदाद गै़रक़ानूनी सरगर्मीयां क़ानून के तहत ट्रिब्यूनल के 12 नवंबर 2010 के हुक्म को चैलेंज किया गया था ।

ट्रिब्यूनल ने 14 मई 2010 को उल्टी टी ई पर इमतिना आइद करने के विज़ारत-ए-दाख़िला के मुरासला और आलामीया की तौसीक़ करदी थी । दरख़ास्तों को मुस्तर्द करते हुए बेंच ने कहा कि दरख़ास्त गुज़ार कोई वजह ज़ाहिर नहीं करसके जिस की बुनियाद पर आलामीया को चैलेंज किया जा सकता है क्योंकि वो ना तो उल्टी टी ई के ओहदेदार हैं और ना अरकान इस लिए किसी भी तरह ये नहीं कहा जा सकता कि वो मुतास्सिरा अफ़राद हैं ।