ऊमेश कुमार केख़िलाफ़ वारंट पर स्टे आर्डर‌

* डी जी पी से झगडे का खमयाजा / 25 जून से पहले हाज़िरी की हिदायत
हैदराबाद। ( सियासत न्यूज़) आंधरा प्रदेश हाइकोर्ट ने सीनीयर आई पी एस ओहदेदार ऊमेश कुमार को आरिज़ी राहत देते हुए उन के ख़िलाफ़ जारी किए गए नाक़ाबिल ज़मानत वारंट पर स्टे आर्डर‌ देते हुए उन्हें 25जून से पहले मुताल्लिक़ा कोर्ट में हाज़िर होने की हिदायत दी ।

वाज़िह रहे कि क्राईम इन्वेस्टी गैशन‌ डिपार्टमेंट ने मिस्टर ऊमेश कुमार और एक पुर्व‌ सहाफ़ी टी सुनील रेड्डी के ख़िलाफ़ जालसाज़ी का मुक़द्दमा दर्ज करते हुए सुनील रेड्डी को गिरफ़्तार किया था । इस केस में ऊमेश कुमार अदालती कार्रवाई के दौरान लगातार‌ ग़ैर हाज़िर रहे हैं जिस के सबब अदालत ने नाक़ाबिल ज़मानत वारंट जारी किया था ।

सी आई डी ओहदेदार वारंट को पुरा करने के लिए ऊमेश कुमार के रिहायश गाह पहुंचे थे लेकिन वो ओहदेदारों को चकमा दे कर आटो में फ़रार होगये थें ।

हाइकोर्ट ने अपने अहकाम में ऊमेश कुमार को ये हिदायत दी कि वो 25जून से पहले मुताल्लिक़ा अदालत में हाज़िर रहें वर्ना नाक़ाबिल ज़मानत वारंट दुबारा जारी होजाएगा । मिस्टर ऊमेश कुमार पर ये इल्ज़ाम है कि उन्हों ने पुर्व‌ सहाफ़ी टी सुनील रेड्डी की मदद से एक राज्य सभा सदस्य‌ के फ़र्ज़ी लेटर पैड पर केन्द्र सरकार‌ को एक खत‌ रवाना किया था जिस में मौजूदा डायरेक्टर जनरल पुलिस वी दिनेश रेड्डी को आंधरा प्रदेश पुलिस के प्रमुख‌ ना बनाने की ख़ाहिश की गई थी।