वाई ऐस जगन मोहन रेड्डी के ग़ैर मह्सूब असासा जात (दौलत)के मुक़द्दमा में सुप्रीम कोर्ट की नोटिस का सामना करने वाले चार रियास्ती वुज़रा(मंत्री) को रियास्ती हुकूमत की जानिब से क़ानूनी इमदाद की मंज़ूरी पर पैदा शूदा तनाज़ा अभी थमा नहीं था कि हुकूमत ने नोटिस का सामना करने वाले एक और वज़ीर(मंत्री) को क़ानूनी इमदाद की मंज़ूरी दी है और इस सिलसिला में आज अहकामात जारी किए गए ।
परिनसपाल सेक्रेटरी पोलीटिक्ल अजए मिश्रा ने आज अहकामात जारी करते हुए वज़ीर(मंत्री) इन्फ़ार्मेशन टैक्नालोजी पोनाला लकशमया को सुप्रीम कोर्ट के मुक़द्दमा में वकील के तमाम अख़राजात सरकारी तौर पर अदा किए जाने मंज़ूरी देते हुए अहकामात जारी किए । गुज़शता दिनों हुकूमत ने रियास्ती वुज़रा(मंत्री) धर्मना प्रसाद राव सबीता इंदिरा रेड्डी अना लक्ष्मी नारायना और जय गीता रेड्डी के लिए इस तरह के अहकामात जारी किए थे ।
आज जारी करदा जी ओ के मुताबिक़ पोनाला लकशमया ने हुकूमत से दरख़ास्त की कि सुप्रीम कोर्ट में जारी मुक़द्दमा के सिलसिला में उन्हें क़ानूनी इमदाद फ़राहम की जाय और इस के अख़राजात हुकूमत बर्दाश्त करे जिसे हुकूमत ने मंज़ूरी दे दी । इस के साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने ख़ुद बाअज़ क़ाइदीन हुकूमत के फ़ैसले की मुख़ालिफ़त कर रहे हैं ।
इन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से इस तरह की क़ानूनी इमदाद की फ़राहमी से जगन मोहन रेड्डी को उन के मुक़द्दमा में फ़ायदा होगा । ताहम (फिर भी) वुज़रा(मंत्री) के दबाउ के आगे चीफ़ मिनिस्टर को झुकना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के वुकला की फ़ीस वुज़रा(मंत्री) के मुताल्लिक़ा मह्कमाजात(डिपार्टमेंट) से अदा करने का फ़ैसला किया गया ।