एड्स से संबंधित संशोधन विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी

नई दिल्ली: अब एचआईवी पॉजिटिव से प्रभावित किसी व्यक्ति को अपने रोग के बारे में बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा और उसकी सहमति के बाद ही उसकी इस बीमारी के बारे में जाना होगा लेकिन अदालत के आदेश पर उसे अपने रोग की जानकारी प्रदान करनी होगी। इस संबंध में एचआईवी और एड्स संशोधन विधेयक (रोकथाम और नियंत्रण) 2014 के प्रस्ताव को आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस विधेयक के संशोधन को मंजूरी दी गई। इस बिल से एचआईवी से संक्रमित व्यक्ति के साथ भेदभाव को रोका जा सकेगा और मरीज के इलाज की गोपनीयता को बनाए रखा जाएगा। नई संशोधन के अनुसार अब किसी संस्था या स्कूल से रोजगार या शिक्षा देने या चिकित्सा के लिए एक व्यक्ति के एचआईवी परीक्षण अनिवार्य करने पर रोक लगा दी गई है।