एनआईए ने कथित संदिग्ध आईएस समर्थक के ख़िलाफ़ दायर की चार्जशीट

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शुक्रवार को कथित संदिग्ध आईएस समर्थक मोहम्मद नासिर के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में आरोपपत्र दाखिल कर उस पर लोगों को आतंकवादी संगठन में शामिल होने के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया है।

अदालत के सूत्रों के मुताबिक, इससे पहले  एनआईए ने कैमरे के सामने हुई एक कार्यवाही के दौरान जिला न्यायाधीश अमरनाथ के सामने आरोप पत्र पेश किया था | जिसके बाद अदलत ने 9 जून की तारीख दी थी |
एनआईए ने भारतीय दंड संहिता के तहत आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में नसीर को गिरफ़्तार किया था |
23 वर्षीय नसीर तमिलनाडु में तंजावुर का निवासी है उसे  12 दिसंबर, 2015 को  सूडान से वापसी के बाद गिरफ्तार किया गया था |

एनआईए मामले में नसीर के खिलाफ़ 9 दिसंबर 2015 को दायर किये गये आरोप पत्र में  कहा गया है कि जाँच में पाया गया है कि नसीर के पास से उसको दोषी पाए जाने के जो सुबूत बरामद किये गये हैं उसमें डिजिटल सुबूत जिसमें टेक्स्ट मेसेज ,चैट ,ग्राफ़िक आर्ट, और ‘जिहादी’ साहित्य इसके साथ साथ उसने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और सोशल मीडिया साईट का इस्तेमाल किया जाना भी शामिल है |

भारतीय दंड संहिता की धारा 125 के तहत (भारत सरकार के साथ गठबंधन में किसी भी एशियाई सत्ता के खिलाफ युद्ध छेड़ने) धारा 18 (साजिश के लिए सजा), 18-बी (किसी भी व्यक्ति या आतंकवादी कार्रवाई के लिए व्यक्तियों की भर्ती के लिए सजा), 38 (एक आतंकवादी संगठन की सदस्यता से संबंधित अपराध) 39 (एक आतंकवादी संगठन को दिये गये समर्थन से संबंधित अपराध) गैर कानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम, 1967 (यथा संशोधित)के तहत आरोप पत्र दाख़िल किया गया है |

आरोप पत्र में आगे कहा गया है कि अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच अपराध प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 173 (8) के तहत जारी रहेगी |