मुंबई: रिज़र्व बैंक ने पुराणी नोट बदलने के लिए कुछ नई शर्तें का घोषणा कीया। ऐसे लोग जो विदेश में है के लिए अपनी मुद्रा जमा नहीं करा सके उन्हें सुविधा दी जा रही है।
RBI introduces Facility for Citizens and NRIs who were Abroad for Exchange of SBNshttps://t.co/wS8Ix4Mtig
— ReserveBankOfIndia (@RBI) December 31, 2016
Facility for exchange of Specified Bank Notes (SBNs) during Grace Period – Verification of KYC and Account detailshttps://t.co/IxJUKXHOLN
— ReserveBankOfIndia (@RBI) December 31, 2016
भारतीय नागरिक जो 9 नवंबर ता 30 दिसंबर 2016 विदेशी थे और 31 मार्च 2017 तक पुराणी मुद्रा तबदील करा सकते हैं। बयान में कहा गया है की विदेशी भारतीयों के लिए तबादला की कोई सीमा नहीं होगी।
रिज़र्व बैंक ने कहा कि कोई भी शहरी व्यक्तिगत तौर पर शनाखती दस्तावेजों और बैरुन विदेशी रहने के दस्तावेजी सबूत पेश करते हुए मुक़र्ररा मुद्दत के अंदर इस सुविधा से लाभ कर सकते है।
इन शर्तों के पूरा होने और नोट भेजने के बाद यह राशि दरख़ास्त गुज़ार के वाई सी से मरबूत बैंक खाते में जमा करा दी जाएगी। यह सुविधा रिज़र्व बैंक कार्यालयों मुंबई नई दिल्ली ‘चेन्नई’ कोलकाता और नागपुर पर फ़राहम रहेगी।