एन आई ए के अमला के इंतिख़ाब केलिए क़वाइद में नर्मी

क़ौमी तहक़ीक़ाती महिकमा (एन आई ए) रास्त तौर पर अपने अरकान अमला का इंतिख़ाब करसकेगा और दीगर सरकारी महिकमों से उन्हें आरिज़ी तौर पर अपने महिकमा के लिए हासिल करसकेगा।

इस केलिए उसे यूनियन पब्लिक सरवेस कमीशन के मदद‌ से रब्त पैदा करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये एक लाज़िमी दफ़ा है जो तक़र्रुत के अमल का हिस्सा है। वज़ारत पर्सोनल ने आलामिया जारी करते हुए कहा कि यूनियन पब्लिक सरवेस कमीशन (मुशावरत से इस्तिस्ना) तर्मीमी क़वाइद 2013 -ए-इस मक़सद से गुजिश्ता हफ़्ता तब्दील किए गए हैं।

ताहम क़वाइद में ये नर्मी सिर्फ़ मुंतख़ब और ज़मुरे के मुलाज़मीन के लिए होगी और उन की हद डी आई जी पुलिस के ओहदा तक होगी।