एपी को 6,403 करोड़ रुपये की मर्कज़ी इमदाद: मर्कज़

नई दिल्ली 02 अगस्त: मर्कज़ी हुकूमत ने हुकूमत आंध्र प्रदेश को आंध्र प्रदेश तंज़ीम जदीद क़ानून 2014 की मुख़्तलिफ़ दफ़आत के तहत 6,403 करोड़ रुपये फ़राहम की है।

मुमलिकती वज़ीर मंसूह बंदी ने तहरीरी जवाब में बताया कि इस रियासत को दस्तयाब वसाइल और मर्कज़ के पास मजमूई इमदादी बजट के तहत रक़ूमात की दस्तयाबी को मलहूज़ रखते हुए आंध्र प्रदेश तंज़ीम जदीद क़ानून के नफ़ाज़ के बाद से मार्च 2016 तक इस रियासत को मर्कज़ी इमदाद के तौर पर 6,403 करोड़ रुपये फ़राहम किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि इस क़ानून की मुख़्तलिफ़ दफ़ाअत के तहत ये इमदाद मुहय्या की गई है। वज़ीर-ए-ममलकत ने एवान से ये भी कहा कि इस क़ानून की दफ़आत में (आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की) तक़सीम के बाद रियासतों को फ़राहम की जाने वाली मालीयाती इमदाद की किसी मख़सूस रक़म की वाज़िह तौर पर कोई सराहत नहीं की गई है।

इस क़ानून में आंध्र प्रदेश के पसमांदा इलाक़ों खास्कर रायलसीमा और शुमाली साहिली अज़ला के लिए एक ख़ुसूसी तरक़्क़ीयाती पैकेज का तज़किरा किया गया था।