एमएलए ढुल्लू महतों को एक साल की सजा

रांची : मस्नुआत इंस्पेक्टर की हिरासत से मुलजिम सहदेव महतो को छुड़ाने के मामले में कोर्ट ने बाघमारा एमएलए ढुल्लू महतो को मुजरिम ठहराया है। मजिस्ट्रेट मो. उमर ने बुध को सुनवाई पूरी करते हुए एमएलए को एक साल की सजा सुनाई है।

मस्नुआत इंस्पेक्टर रामलीला रवानी ने 26 दिसंबर 2006 को बरोरा थाना इलाके में सहदेव महतो के ठिकाने पर छापेमारी कर गौर कानूनी तौर से शराब बेचने का मामला पकड़ा था। इलज़ाम है कि एक्साइज इंस्पेक्टर व उनकी टीम सहदेव को हिरासत में लेकर जा रही थी, इसी दौरान सीआइएसएफ चेकपोस्ट के पास ढुल्लू महतो ने उसे घेर लिया और सहदेव को छुड़ा लिया। इस्तगासा की तरफ से सात गवाहों ने अपना बयान दर्ज कराया था। गवाहों के बयान की बुनियाद पर कोर्ट ने ढुल्लू महतो को सरकारी काम में रुकावट डालने का मुजरिम पाया। एक्साइज टीम से मारपीट समेत दीगर इल्ज़ाम कोर्ट में प्रूफ नहीं हो पाए। अस्तागासा की तरफ से एपीपी सोनी कुमारी ने अदालत से ज्यादा से ज्यादा सजा देने की मांग की थी।