एमबीबीएस, बीडीएस एंट्रेंस टेस्ट बनाए अदालत

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेस कृपया शैक्षणिक वर्ष 2016-17 में दाखिले के लिए एक आम एंट्रेंस टेस्ट समय निर्धारित यानी पहली / मई और 24 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। नेशनल एंट्रेंस टेस्ट के जरिए एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेस में प्रवेश दिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने सुबह में यह संकेत दिया था कि वह अपने कल के निर्णय के आलोक में संशोधन के लिए त्वरित सुनवाई के लिए तैयार होगा। इसके बाद उसने आज सुनवाई के लिए यह मामला बेंच दृष्टिकोण नहीं किया। अदालत का कहना है कि इस संबंध में दोनों पक्षों की ओर से दाखिल किए गए अनुरोध के बाद अपने फैसले पर पुनर्विचार की समस्या के बाद होगा।

न्यायमूर्ति एआर देव ने जिनके सामने अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि हमारे पास दूसरा बेंच नहीं है जो इस मामले की सुनवाई कर सके। आप आवेदन प्रवेश करना है।जब जस्टिस देव ने कहा कि इस मामले पर आज सुनवाई नहीं होगी क्योंकि वह दूसरी बेंच में मौजूद हैं। इससे पहले दिन में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से फिरते हुए कल किए गए फैसले पर संपादित करने की इच्छा थी ताकि राज्य सरकारों और घरेलू कॉलेजों को अपने दम पर एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेस के प्रवेश के लिए एंट्रेंस टेस्ट आयोजित करने दिया जाए। बेंच‌ ने इस मामले में सुनवाई का संकेत भी दिया था लेकिन फिर दिन में इसी खंडपीठ ने कल के आदेश को ही जारी कर दिया।