कराची की इन्सिदादे दहशतगर्दी की ख़ुसूसी अदालत ने मुत्तहदा क़ौमी मूवमैंट के राहनुमा आमिर ख़ान की ज़मानत मंज़ूर कर ली है। आमिर ख़ान पर जराइमपेशा अफ़राद को पनाह देने का इल्ज़ाम है।
इन्सिदादे दहशत गर्दी की अदालत दोम की जज खालिदा यासीन ने अपने मुख़्तसर हुक्म में कहा कि जब तक मुक़द्दमा चल रहा है आमिर ख़ान मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। इस से पहले 26 जून को ज़मानत की दरख़ास्त पर अदालत ने फ़ैसला महफ़ूज़ कर लिया था। आमिर ख़ान ने दस लाख रुपये के ज़मानती मुचलके अदालत में जमा करवाए हैं।