एलपी जी सब्सीडी को आधार से मरबूत करने के ख़िलाफ़ दरख़ास्त

हैदराबाद 12 फ़बरोरी: घरेलू पकवान गैस ( एलपी जी ) सलेंडरस के कनैक्शन को आधार कार्ड से मरबूत करने के फ़ैसलों को चैलेंज करते हुए दायर करदा एक रिट दरख़ास्त पर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने रियास्ती हुकूमत और तेल कंपनीयों को नोटिस जारी करते हुए अंदरून एक हफ़्ता जवाबतलब किया है ।

चीफ़ जस्टिस पीनाकी चंद्रा घोष और जस्टिस विलास वे अफ़ज़लपुर की डेवेझ बंच ने ये अहकाम जारी किए ।दरख़ास्त गुज़ार जी बाला गौड़ ने क़ब्लअज़ीं अदालत से ये ख़ाहिश की थी कि आधार कार्ड्स के हुसूल के लिए 15 फ़बरोरी की मोहलत मुसल्लत ना की जाये । उन्हों ने एलपी जी सेलंडरस पर सब्सीडी को आधार कार्ड्स से मरबूत करने मर्कज़ के फ़ैसले को भी चैलेंज किया है ।

वज़ारत पैट्रोलीयम-ओ-क़ुदरती गैस परंसपाल सेक्रेटरी सिविल स्पलाईज़ के अलावा तीन तेल कंपनीयों भारत पैट्रोलीयम हिन्दुस्तानी पैट्रोलीयम और इंडियन ऑयल कारपोरेशन के सदर नशीन-ओ-मनीजिंग डायरैक्टरस को बहैसीयत मुद्दई अलीहान इस मुक़द्दमा में फ़रीक़ बनाया गया है ।

आंध्र प्रदेश के चीफ़ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी पहले ही ये कह चुके हैं कि एलपी जी सब्सीडी से इस्तेफ़ादा की ग़रज़ से आधार कार्ड्स के हुसूल के लिए 15 फ़बरोरी कोई मोहलत नहीं है ।दोनों शहर हैदराबाद सिकंदराबाद और ज़िला रंगा रेड्डी में इस स्कीम पर अमल आवरी के लिए किरण कुमार रेड्डी ने मर्कज़ से मज़ीद दो माह का वक़्त देने की दरख़ास्त की है ।

रियास्ती हुकूमत ने वाज़िह तौर पर कहा कि अज़ला मशरिक़ी गोदावरी चित्तूर अनंतपुर रंगा रेड्डी और हैदराबाद में आधार इंदिराजात की तकमील तक रियायती क़ीमत पर एलपी जी सेलेंडरस की सरबराही जारी रहेगी ।