हैदराबाद 13 जुलाई :हैदराबाद हाईकोर्ट की डीवीझ़न बेंच ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की हुकूमतों को हिदायत दी है कि वो अदालत को बताएं कि एसएससी इमतेहानात में नक़ल नवीसी रोकने के लिए मराकज़ इमतेहान पर सीसीटीवी कैमरे निसब करने के लिए किस क़दर फंड्स मुख़तस किए जाऐंगे। अदालत ने कहा कि आइन्दा साल जनवरी के ख़त्म तक सीसीटीवी कैमरों की तंसीब का काम होजाना चाहीए । बेंच ने कहा कि हम नक़ल नवीसी रोकने के इक़दामात के बारे में फ़िक्रमंद हैं।
कारगुज़ार चीफ़ जस्टिस दिलीप बी भोसले और जस्टिस पी नवीन राव ने एल्विरो ज़िला मग़रिबी गोदावरी के जी श्रीनिवास की दरख़ास्त की समाअत करते हुए ये हिदायत दी।
दरख़ास्त गुज़ार ने शिकायत की के हुक्काम ने नक़ल नवीसी रोकने के लिए बेहतर इक़दामात नहीं किए। बेंच ने इसरार किया कि दोनों रियासतों में तमाम मराकिज़ इमतेहानात पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहीए। अदालत ने कहा कि सीसीटीवी कैमरों की तंसीब से स्टूडेंटस तालीम पर तवज्जा करेंगे। समाअत दो हफ़्तों के लिए मुल्तवी की गई।