पटना : पटना हाइकोर्ट ने बिहार एसेम्बली सेक्रेट्रिएट में 10 साल से काम कर रहे 89 फ़ोर्थ ग्रेड मुलाज़िम की तकर्रुरी को मंसूख कर दिया है। जस्टिस नवनीति प्रसाद सिंह और जस्टिस नीलू अग्रवाल की बेंच ने जुमा को यह फैसला सुनाया। अदालत ने अब इन ओहदे पर एसेम्बली सेक्रेट्रिएट को तीन माह के अंदर नये सिरे से बहाली का हुक्म दिया है।
एसेम्बली सेक्रेट्रिएट ने इसके लिए मई, 2001 में इश्तिहार जारी किया था। 17 सितंबर, 2004 को दरख्वास्तगुज़ार की इम्तिहान ली गयी और इसके बाद रिजल्ट जारी कर दिया गया। इम्तिहान में नाकामयाब दरख्वास्त गुज़ार लालू मंडल और विजय मंडल ने अदालत से पूरी तकर्रुरी अमल को मंसूख करने की गुहार लगायी थी। एकल बेंच ने बहाली अमल की निगरानी जांच के हुक्म दिया था। लेकिन, दरख्वास्त गुज़ार की याचिका पर जुमा को दो मेम्बर बेंच ने पूरी तकर्रुरी अमल को ही मंसूख कर दिया। अदालत के फैसले के मुताबिक साबिक़ में जारी इश्तिहार की बुनियाद पर नये सिरे से बहाली अमल शुरू की जायेगी।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इश्तिहार में उन्ही लोगों की मुकम्मील तकर्रुरी करने की बात कही गयी थी, जिनकी सर्विस 15 सितंबर, 2004 तक तीन साल पूरी हो गयी हो। लेकिन, एसेम्बली सेक्रेट्रिएट ने उनलोगों की भी तकर्रुरी कर दी, जिन्हें मूआहिदे के तौर से बहाल किया गया था और रोजाना तंख्वाह के तौर पर काम कर रहे थे।