श्रीनगर, 13 फरवरी: ( पीटीआई) सी आर पी एफ़ की एक यूनिट के ख़िलाफ़ एक मुआमला दर्ज किया गया है कि इसने पार्लीयामेंट हमला के मुजरिम अफ़ज़ल गुरु की फांसी के ख़िलाफ़ एहतिजाज करने वालों पर ज़ाइद फ़ोर्स का इस्तेमाल किया जिसमें एक फ़र्द हलाक और दीगर चार ज़ख़्मी हो गए ।
डिप्टी कमिश्नर बारहमोलहजी ए ख़्वाजा ने पी टी आई से बात करते हुए कहा कि इस सिलसिला में 92 बटालियन सी आर पी एफ़ के अहलकारों के ख़िलाफ़ एक एफ़ आई आर दर्ज की गई है जिन्हें पूछताछ के लिए रोका गया है। दांगी वाचाए पुलिस स्टेशन में उनके ख़िलाफ़ मुआमला दर्ज किया गया था ।
सरकारी ज़राए ने बताया कि सी आर पी एफ़ तर्जुमान सुधीर कुमार से इन हालात के बारे में उनकी राय मालूम करने के लिए जब उन्हें काल्स किए तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया । सब डीवीजनल मजिस्ट्रेट नईम भा लक्की की जानिब से दाख़िल करदा रिपोर्ट की बुनियाद पर एफ़ आई आर दर्ज की गई है ।
मिस्टर नईम कर्फ्यू के दौरान डयूटी पर थे । उन्होंने इल्ज़ाम आइद किया कि संगबारी के एक मामूली वाक़िया से निमटने के लिए सी आर पी एफ़ ने दरकार फ़ोर्स से ज़ाइद फ़ोर्स का इस्तेमाल किया । उन्होंने मज़ीद कहा कि बिगड़े हुए हालात को क़ाबू में करने के लिए सिर्फ़ लाठी चार्ज से भी काम चलाया जा सकता था लेकिन जहां भी मुआमला मुसलमानों का होता है । वहां उन के ख़िलाफ़ हमेशा ज़्यादती ही की जाती है ।
ज़राए ने ये भी बताया कि एग्ज़ीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने ये भी कहा कि एहतिजाजियों पर फायरिंग करने के लिए सी आर पी एफ़ ने इजाज़त भी तलब नहीं की थी ।