एफ़ आई आर दाख़िल करने अदालत की हिदायत

नई दिल्ली, २८ सितंबर (पी टी आई) दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस से कहा है कि वो महाराष्ट्रा नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे के ख़िलाफ़ नफ़रतअंगेज़ धमकीयां देने पर एफ़ आई आर दर्ज करे। बिहारीयों के ख़िलाफ़ उन के मुबय्यना ( कथित ) ब्यानात और बिहारीयों को मुंबई में घुस आने वाले शहरी क़रार देने पर अदालत ने ये क़दम उठाया है।

मेट्रो पोलटीन मजिस्ट्रेट जज गुरू ने एक वकील प्रेम शंकर शर्मा की दाख़िल करदा शिकायत पर हुक्काम ( आदेश) जारी किया। वकील ने ठाकरे के ख़िलाफ़ अदालत से शिकायत की थी। 31 अगस्त को ठाकरे ने बिहारीयों को महाराष्ट्रा में घुस आने वाले शहरी क़रार दिया था।

इस ब्यान के ख़िलाफ़ उन पर मुक़द्दमा दर्ज किया जाय। वकील की शिकायत पर अपनी तादीबी कार्रवाई रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस ने क़ब्लअज़ीं ( इससे पहले) अदालत से कहा था कि उसे एम एन एस सरबराह के ख़िलाफ़ एफ़ आई आर दाख़िल करने में कई क़ानूनी रुकावटें हाइल (आड़ बनने वाले) हैं क्योंकि ठाकरे ने ये ब्यान दार-उल-हकूमत ( राजधानी) दिल्ली में नहीं दिया और ना ही उन के ब्यान को अख़बारात में शाय ( प्रकाशित) किया गया है।

पुलिस ने मज़ीद ( ये भी) कहा कि महाराष्ट्रा नवनिर्माण सेना का दफ़्तर भी सब्ज़ी मंडी पुलिस स्टेशन के दायरा कार में दाख़िल नहीं है और ना ही इस पुलिस स्टेशन के तहत ठाकरे का कोई ब्यान किया गया है। इसलिए वो इस मसला ( समस्या) पर अदालत की हिदायत की तामील (हुक्म मानने) करने तैय्यार है।

पुलिस ने ये भी कहा था कि नफ़रतअंगेज़ ब्यान को नोएडा के अख़बार में शाय किया गया था। इसके इलावा उत्तरप्रदेश के अख़बार में भी शाय हुआ है। इस शिकायत को सुप्रीटेंडेंट पुलिस ग़ाज़ीयाबाद के पास रवाना कर दिया गया है ताकि वो इस सिलसिला में ख़ुसूसी कार्रवाई करें।