हाइकोर्ट ने ए पी एन जी औज़ की तरफ से तेलंगाना की तशकील के ख़िलाफ़ जारी हड़ताल पर समाअत पिर तक के लिए मुल्तवी करदी है।
दरख़ास्त गुज़ार के इस्तिदा की समाअत करते हुए हाइकोर्ट ने तजवीज़ किया कि दरख़ास्त गुज़ार को चाहीए कि अगर रियासती हुकूमत की तरफ से सीमा आंध्र इलाक़ों के एतेतजाजी मुलाज़मीन की तरफ से कार्रवाई करती है तो इस के जो असरात ज़ाहिर होसकते हैं इस पर एक हलफनामा अदालत में पेश करे।
जज ने दरख़ास्त गुज़ार से ये भी कहा कि वो हड़ताल को ख़त्म करवाने के लिए रियासती हुकूमत के इख़्तयारात और उसकी हद के ताल्लुक़ से भी इस में तज़किरा करे।
ए पी एन जी औज़ की हड़ताल के ख़िलाफ़ मफ़ाद-ए-आम्मा की दरख़ास्त की समाअत करते हुए हाइकोर्ट ने दरख़ास्त गुज़ार के दलायल पर कई शकूक का इज़हार किया और उनको हिदायत दी कि वो इस सिलसिले में एक हलफनामा अदालत में पेश करे। इस हिदायत के बाद दरख़ास्त पर समाअत 17 सितंबर तक के लिए मुल्तवी करदी गई।