ए पी एन जी औज़ की हड़ताल के ख़िलाफ़ दरख़ास्त पर हाइकोर्ट में आज समाअत

आंध्र प्रदेश हाइकोर्ट ने समखया आंध्र की ताईद में ए पी एन जी औज़ की तरफ़ से जारी ग़ैर मुअयना मुद्दत की हड़ताल के ख़िलाफ़ दायरा करदा एक दरख़ास्त पर समाअत को जुमेरात तक मुल्तवी कर दिया।

दरख़ास्त गुज़ार एडवोकेट रवी कुमार ने इस्तिदलाल पेश किया कि ए पी एन जी औज़ की हड़ताल गै़रक़ानूनी है जिस से अवाम को दुशवारीयों का सामना है।

उन्होंने अदालत से दरख़ास्त की के वो हड़ताली मुलाज़मीन को फ़िलफ़ौर अपनी डयूटी पर रुजू होने की हिदायत करे। यहां ये बात काबिल-ए-ज़िकर हैकि ए पी एन जी औज़ एसोसीएशन और दुसरे यूनियनों से वाबस्ता तक़रीबन 4 लाख सरकारी मुलाज़मीन आंध्र प्रदेश की तक़सीम के फ़ैसले के ख़िलाफ़ 12 अगस्त की निस्फ़ शब से हड़ताल कररहे हैं।

इस हड़ताल के नतीजे में साहिली आंध्र और राइलसीमा इलाके के 13 अज़ला में सरकारी नज़म-ओ-नसक़ बुरी तरह मुतास्सिर हुआ है और हत्ता कि रियास्ती सकरीटरीट में रोज़मर्रा के काम भी ठप पड़ गए हैं।