हैदराबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आंध्र प्रदेश के लिए जब तक एक अलाहिदा हाईकोर्ट तामीर नहीं किया जाएगा उस वक़्त तक मौजूदा हाईकोर्ट ही दोनों रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए मुशतर्का हाईकोर्ट होगा।
चीफ़ जस्टिस कल्याण ज्योति सेन गुप्ता और जस्टिस पी वि सनजए कुमार पर मुश्तमिल एक डीवीझ़न बेंच ने एक दरख़ास्त रिट को ख़ारिज करते हुए एहसास ज़ाहिर किया कि आंध्र प्रदेश री आर्गेनाईज़ेशन एक्ट के दफ़आत के मुताबिक़ हैदराबाद में वाक़्ये मौजूदा हाईकोर्ट तेलंगाना रियासत का ख़ुसूसी हाईकोर्ट है।
आंध्र प्रदेश के लिए एक अलाहिदा हाईकोर्ट क़ायम किया जाएगा। ये उसी वक़्त मुम्किन होगा जब आंध्र प्रदेश हुकूमत हाईकोर्ट की तामीर के लिए बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर फ़राहम करने तैयार हो।
मर्कज़ी हुकूमत ने नई रियासत के लिए रियासती दारुल हुकूमत के क़ियाम, एक सेक्रेटेरिएट बनाने और एक हाईकोर्ट की तामीर के लिए बुनियादी जरूरतों की तकमील के लिए मालीयाती इमदाद देने का वादा किया है।