ए पी :लाइसेंस के बग़ैर क़र्ज़ नहीं क़ानून मंज़ूर

हैदराबाद 21 दिसंबर: काल मनी रैकेट के मसके में हालिया हफ़्तों में रियासत में हलचल मचाई आंध्र प्रदेश क़ानूनसाज़ असेंबली ने एक बिल मंज़ूर कर लिया जिसका मक़सद क़र्ज़ फ़राहम करने वाले ख़ानगी कारोबार को बाक़ायदा बनाना है।

आंध्र प्रदेश मनी लेंडर्स बिल जिसे डिप्टी चीफ़ मिनिस्टर ने पेश किया उसे असेंबली में मंज़ूर कर लिया गया। ये क़ानून ऐसी गुंजाइश फ़राहम करता है कि क़र्ज़ लाइसेंस के बग़ैर नहीं दिया जा सकता और हुकूमत वक़फे वक़फे से शरह सूद की जाँच कर सकती है जो किसी इलाके के लिए क़र्ज़ दहिंदगान की तरफ से काबिल-ए-वुसूल रहेगा। क़र्ज़ दहिंदगान के खातों की साल में कम अज़ कम एक मर्तबा जाँच की जाएगी।