ऑटो में महिला से गैंगरेप: कोर्ट ने 3 दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सज़ा

चलते ऑटो में महिला से गैंगरेप के मामले में हिसार कोर्ट ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा  सुनाई है. तीनों  दोषियों को 5-5 लाख रुपये जुर्माना भी देना होगा. ये दोषी जबतक जीवित रहेंगे तब तक इन तीनों को जेल में सजा काटनी होगी.

बता दें कि 5 दिसंबर 2017 को हिसार-दिल्ली हाइवे पर एक महिला के साथ गैंगरेप हुआ था. आरोपों के मुताबिक, दुष्कर्म करने के बाद आरोपी महिला को कैंट के सामने अंधेरे वाले स्थान पर फैंक कर फरार हो गए. महिला पुलिस ने मामले की जांच करते हुए एक आरोपी दूसरे दिन ही को राऊंडअप कर लिया था.

इस मामले में पुलिस ने 12 क्वार्टर निवासी ऋषि,  सैनियान मोहल्ला निवासी सचिन और झीडी निवासी निखिल के तहत विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिफ्तार किया था. अदालत ने उक्त तीनों को गैंग रेप के मामले में दोषी करार देने के बाद सजा सुनाई है.

सीनियर एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल ने बताया कि गैंग रेप के मामले में अदालत ने  दोषी करार तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. तीनों दोषियों  को  पीड़ित महिला को पांच-पांच लाख रुपये भी जुर्माना अदा करना होगा.