दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के सम विषम फार्मूले पर रोक लगाने से इंकार किया, कोर्ट ने सरकार को कहा कि वो डिसएबल्स के सुझावों पर गौर करे। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार ने कोई आदेश नहीं दिया है। अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जनवरी से सम-विषम नंबर (ऑड-ईवन फॉर्मूला) के आधार पर निजी वाहनों को वैकल्पिक दिनों में चलाने के आप सरकार के प्रस्ताव को चुनौती देने वाली याचिका पर खारिज किया है। यानी दिल्ली में ऑड-ईवन फॉर्मूले पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
गौर हो कि राष्ट्रीय राजधानी में ‘गंभीर’ स्तर पर पहुंचे वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए घोषणा की कि सम एवं विषम संख्या वाले नंबर प्लेट के वाहन एक जनवरी से वैकल्पिक दिन ही सड़कों पर आवाजाही करेंगे।
दिल्ली सरकार के मुताबिक निजी वाहनों के चलने से संबंधित सम-विषम योजना 15 दिनों की शुरुआती अवधि के लिए एक जनवरी से सुबह आठ से रात आठ बजे तक प्रभाव में रहेगी और रविवार को वाहनों की आवाजाही पर कोई रोकटोक नहीं होगी। हालांकि अब तक दो पहिया वाहनों को योजना के दायरे में लाने के बारे में फैसला नहीं किया है