हाईकोर्ट ने आज सब्सीडाइज़्ड गैस और कैश ट्रांसफ़र स्कीम के कारआमद होने को चैलेंज करते हुए दाख़िल की गई एक दरख़ास्त को समाअत के लिए क़ुबूल किया। इबतिदाई मुबाहिस की समाअत के बाद हाईकोर्ट ने ऑयल कंपनियों को गैस सब्सीडी और कैश ट्रांसफ़र स्कीम से मुताल्लिक़ सही इक़दामात करने की हिदायत दी।
अदालत ने ऑयल कंपनियों से ये भी पूछा कि आया 100 फ़ीसद जाली गैस कुनेक्शन्स होंगे। अदालत ने कहा कि ऑयल कंपनियों की पॉलिसीयों के बाइस ज़्यादातर सारिफ़ीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।