ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने मंगलवार को एक बिल की घोषणा की जिसके अनुसार ‘पीडोफाइलो’ को विदेश घूमने से रोका जाएगा । माना जा रहा है की ऐसा बिल दुनिया में पहली बार पारित किया गया है। इस बिल का मकसद ‘पीडोफाइलो’ को रोकने का है, जो संभावित पीड़ितों की तलाश में विदेशों- खासकर एशिया देशो की यात्रा करते हैं।
‘पीडोफाइल’, उन लोगो को बोलते हैं , जो यौन रूप से बच्चों की ओर आकर्षित होते हैं ।
“यह दुनिया मे पहली बार है।ऑस्ट्रेलिया कमज़ोर, मासूम बच्चो की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि बाल यौन अपराधी बढ़ते बाल सेक्स व्यापार में भाग न लें सकें,” विदेश मंत्री जूली बिशप ने कैनबरा में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा।
बिल के मुताबिक, राज्यों और क्षेत्रों की सूची में जिन पंजीकृत दोषी ‘पीडोफाइलो’ का नाम है, जिनकी संख्या लगभग 20,000 है, वे देश छोड़ कर बाहर नहीं जा सकेंगे और ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट प्राप्त नहीं कर सकेंगे।
बिशप ने बताया की, सरकार किसी भी अपराधी ‘पीडोफाइल’ को दंडित करने का इरादा रखती है, जो सक्षम अधिकारियों की अनुमति के बिना देश छोड़ेंगे और उनके पासपोर्ट रद्द भी कर सकती है।
यह अनुमान लगाया गया है कि, करीब 800 पंजीकृत बाल यौन अपराधियों ने पिछले साल बाल यौन व्यापार का लाभ उठाने के लिए देश छोड़ दिया था। यह लोग ज़्यादातर दक्षिण पूर्व एशिया के गरीब देशों की ओर रूख कर रहे हैं।
न्याय मंत्री माइकल कीन ने कहा,”यह कानून “बाल-सेक्स रैकेट पर सबसे मजबूत कार्रवाई है”।