ओडीशा में लोक आयुक्त ऐक्ट एक माह में मंज़ूर: पटनाय‌क

वज़ीर-ए-आला ओडीशा नवीन पटनाय‌क ने आज इस बात का यकीन‌ दिया कि वो अवामी ज़िंदगी को बिल्कुल शफ़्फ़ाफ़ रखने के अपने वादे के पाबंद हैं और इस सिलसिले की कड़ी के तहत उन्होंने रियासत में अंदरून एक माह लोक आयुक्त की तक़र्रुरी का ऐलान किया।

उन्होंने कहा कि मर्कज़ी क़ानून के तहत इस क़ानूनसाज़ी केलिए एक साल का अर्सा दरकार है लेकिन हुकूमत ओडीशा ऐसे एक माह के अंदर क़ानूनसाज़ी में तबदील करदेगी। याद रहे कि रियासती काबीना की जानिब से इस सिलसिला में पेश की गई तजवीज़ की मंज़ूरी के बाद वज़ीर-ए-आला ने ये ऐलान किया।

नवीन पटनाय‌क ने कहा कि वज़ीर-ए-आला के इलावा वज़रा की कौंसिल भी इस क़ानूनसाज़ी के दायरा कार में आएगी। उन्हों ने इद्दिआ किया कि उनकी हुकूमत ने बदउनवानी से निमटने हमेशा मुश्किल, मुअस्सर और बेमिसाल इक़दामात किए हैं।अवामी ज़िंदगी और मुआमलातों में शफ़्फ़ाफ़ियत और अवाम की हर ज़रूरत और ख़िदमात को बजा लाना उनकी हुकूमत की अव्वलीन तर्जीह होगी।

हुकूमत बदउनवानी के ख़िलाफ़ अपनी लड़ाई केलिए कमरबस्ता है और अवामी ज़िंदगी में शफ़्फ़ाफ़ियत लाने अपने वादा की पाबंद है। लिहाज़ा रियासती हुकूमत इस क़ानूनसाज़ी पर आजलाना अमल आवरी केलिए कोई कसर उठा ना रखेगी। उन्होंने एक और इद्दिआ किया कि बदउनवानियों के ख़िलाफ़ लड़ाई में पहल हुकूमत ओडीशा ने की, जिस की मिसाल वो स्पेशल कोर्ट ऐक्ट की मंज़ूरी है जिस के तहत बद उनवान अवामी खिदमतगारों की इमलाक क़ुर्क़ कर लेने की गुंजाइश रखी गई है।